अब सिक्कों का नहीं होगा अपमान: 1 और 2 रुपये लेने से किया इंकार तो होगी एफआईआर
रीवा | बुलेट रिपोर्टर
रीवा जिले में अब 1 और 2 रुपये के सिक्कों को लेने से इंकार करना महंगा पड़ सकता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी सभी 1 और 2 रुपये के सिक्के पूरी तरह वैध मुद्रा हैं। इन्हें स्वीकार करने से इंकार करने या इनके संबंध में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि लंबे समय से बाजार में छोटी मुद्रा को लेकर फैली अफवाहों के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
बीएनएस की धाराओं में होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार यदि कोई दुकानदार, व्यापारी, संस्थान या अन्य व्यक्ति बिना किसी वैध कारण के 1 या 2 रुपये के सिक्के लेने से इंकार करता है या इनके संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
व्यापारियों और बैंकों को दिए निर्देश
प्रशासन ने जिले के सभी दुकानदारों, व्यापारियों, बैंक शाखाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, परिवहन संचालकों एवं सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के 1 और 2 रुपये के सिक्के स्वीकार करें और ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें।
अफवाहों से बचने की अपील
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और वैध सिक्कों का सामान्य रूप से लेन-देन में उपयोग करें। उन्होंने कहा कि छोटी मुद्रा का सम्मान करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और इससे गरीब एवं दैनिक लेन-देन करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।
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